बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जानें कोर्ट ने क्या कहा
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बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जानें कोर्ट ने क्या कहा

Jharkhand News: झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमिटी बन जाती है तो हानि क्या है? 

झारखंड हाईकोर्ट (File Photo)

Jharkhand: बांग्लादेशी घुसपैठ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के समय ही केस क्यों किया जा रहा? कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमिटी बन जाती है तो हानि क्या है? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई.

केंद्र सरकार ने 12 सितंबर, 2024 बृहस्पतिवार को झारखंड हाई कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि बांग्लादेशी अवैध रूप से साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के रास्ते झारखंड में दाखिल हुए हैं. हलफनामे में दानपत्र (उपहार) के आधार पर आदिवासियों की भूमि मुसलमानों को हस्तांतरित करने का भी उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया है कि आदिवासियों के बड़े स्तर पर धर्मांतरण और उनके बीच कम जन्म दर के कारण आदिवासी आबादी में काफी कमी आई है. 

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गृह मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर तैनात प्रताप सिंह रावत द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, संथाल परगना से आदिवासियों का पलायन भी मूल निवासियों की घटती आबादी का एक कारण है. अदालत संथाल परगना में आदिवासियों के धर्मांतरण पर सोमा उरांव द्वारा दायर जनहित याचिका और बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास पर दानियाल दानिश द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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