Bihar News in Hindi: सुपौल जिला निबंधन कार्यालय मे जमीन रजिस्ट्री करने आए लोगों को जमीन रजिस्ट्री करने में अब सरकार के नए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है.
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सुपौल: Bihar News in Hindi: सुपौल जिला निबंधन कार्यालय मे जमीन रजिस्ट्री करने आए लोगों को जमीन रजिस्ट्री करने में अब सरकार के नए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है. जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके चलते हर दिन कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है. जानकार की मानें तो अब जमीन बेचने के लिए विक्रेता के नाम से जमाबंदी जरूरी है अन्यथा वो जमीन नहीं बेच सकता है. जबकि पहले यह होता था कि पूर्वज के नाम से चली आ रही जमाबंदी वाले जमीन भी उनके वंशज अपने हक के हिसाब से बेच सकते थे.
इधर सरकार के द्वारा नए नियम लागू होने से जमीन विक्रेताओं को जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है, उसे निबंधन कार्यालय से वापस लौटना पड़ रहा है. कुछ इसी तरह की समस्या का सामना एक जमीन विक्रेता लाल बहादुर चौधरी को सामना करना पड़ा. उन्हें निबंधन कार्यालय से वापस लौटना पड़ा. इस बात को लेकर विक्रेता 85 वर्षीय बुजुर्ग लाल बहादुर चौधरी काफी आक्रोश में है. उन्होंने इस मौके पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने कहा क सारा कागजात ठीक होने के बाद भी जमीन का निबंधन नहीं किया जा रहा है. इसको लेकर वे उच्चाधिकारी को शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे. मौके पर मौजूद मोहरील संघ के अध्यक्ष उमेश चौधरी ने भी इस पर जिला प्रशासन से सार्थक पहल करने की मांग किया है.
उमेश चौधरी ने कहा कि जिन दो भाइयों के नाम से संयुक्त जमाबंदी है, उनमें से एक भाई का अलग से निबंधन नहीं किया जा रहा है. जबकि जरूरत सिर्फ एक भाई को जमीन बेचने की है. ऐसे में इस तरह के दर्जनों लोग जो जमीन बेचने आते हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है. जिससे ज़मीन राजिष्ट्री कराने आए लोग और मौजूद मोहरिल में भी नाराजगी है. हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जिला अवर निबंधन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि नए निबंधन प्रक्रिया के तहत जमीन खरीद बिक्री का नियम बदल गया है. अब सिर्फ वही जमीन विक्रेता जमीन बेच सकते है जिसके नाम से जमाबंदी है.