Bihar Politics: JAP सुप्रीमो पप्पू यादव को एक साल की सजा, जानें क्या है मामला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1977286

Bihar Politics: JAP सुप्रीमो पप्पू यादव को एक साल की सजा, जानें क्या है मामला

Pappu Yadav News: 2004 में पप्पू यादव एक अपराधिक मामले के तहत पटना की बेऊर जेल में बंद थे. जेल निरीक्षण के दौरान पप्पू यादव के पास से एक मोबाइल फोन और एक ईयर फोन बरामद हुआ था. इस मामले में पप्पू यादव को दोषी ठहराया है और एक साल जेल की सजा सुनाई है. 

पप्पू यादव

Pappu Yadav News: बिहार के बाहुबली नेता और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं. पूर्व सांसद को पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है. जाप सुप्रीमो पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पप्पू यादव को ये सजा जेल में मोबाइल रखने के मामले में हुई है. दरअसल, 2004 में पप्पू यादव एक अपराधिक मामले के तहत पटना की बेऊर जेल में बंद थे. जेल निरीक्षण के दौरान पप्पू यादव के पास से एक मोबाइल फोन और एक ईयर फोन बरामद हुआ था.

इस मामले में पप्पू यादव पर फुलवारीशरीफ थाने में मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने इसी मामले में पप्पू यादव को दोषी ठहराया है और एक साल जेल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने पप्पू यादव को सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं दूसरी ओर 2018 के एक आपराधिक मामले में साक्ष्य का अभाव पाते हुए विशेष अदालत ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को बरी कर दिया है. यह आपराधिक मामला राजेन्द्र नगर स्टेशन पर नाजायज मजमा बनाकर धरना-प्रर्दशन करने से जुड़ा था.

ये भी पढ़ें- मौका मिला, तो विशेष दर्जा के बिना बिहार को विकसित राज्य बनायेगी भाजपा: सुशील मोदी

दरअसल, 2018 में रेलवे पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. पप्पू यादव पर रेल मार्ग जाम कर धरना देने, रेल यातायात बाधित करने, रेलवे पुलिस बल के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था. हालांकि, कोर्ट में रेलवे पुलिस उपयुक्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई. इस कारण से कोर्ट ने इस मामले में पप्पू यादव को बरी कर दिया है. 

Trending news