बिहार के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है. पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने एक पीआईएल (PIL) की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है.
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Patna: बिहार के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है. पटना हाईकोर्ट (Patna HC) ने एक पीआईएल (PIL) की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी.
दरअसल, राज्य में शारीरिक शिक्षकों के 8 हजार 366 पदों पर नियुक्ति कई सालों से लटकी हुई है. इस परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी. जिस पर राजेश कुमार पांडेय नाम के एक व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी. इस मामले में कई बार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है.
वहीं, याचिकाकर्ता राजेश कुमार पांडेय के वकील सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दो हफ्ते में शिक्षा विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त में होगी.
जानिए क्या है मामला
साल 2015 में केंद्र सरकार ने नीति बनाई थी, जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक काम करेंगे. इस नीति को बिहार सरकार ने भी अपनाया था और राज्य इसको लेकर बहाली निकाली थी. हालांकि 2017 में इस बहाली में देरी की वजह से राजेश कुमार पांडेय ने पटना हाईकोर्ट पहुंचे थे.
इसके बाद बहाली में फिर से देरी की वजह से राजेश पांडेय ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी. अगस्त 2019 में कोर्ट में दो बार सुनवाई हुई थी. इस सुनवाई में तत्कालीन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को उपस्थित होना पड़ा था. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने नियुक्ति संबंधी तारीख भी तय की थी इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2020 तक शारीरिक शिक्षकों की बहाली की बात कही थी. लेकिन बहाली नहीं होने पर अक्टूबर 2020 में एक पीआईएल दायर की गई थी.
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