झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सदर अस्पताल के मामले में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन सरकार को रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया है.
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Ranchi: कोरोना की दूसरी लहर की वजह से झारखंड में संक्रमण लगातार बेकाबू होता जा रहा है. ऐसे में राज्य में अब रेमडेसिवीर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) की कालाबाजारी शुरू हो गई है. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सदर अस्पताल के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोका जाए. इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्र से बातचीत कर राज्य में इसकी कमी को भी पूरा करें. साथ ही, सदर अस्पताल में 5 हजार लीटर स्टोरेज की क्षमता वाले टैंकर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
अदालत ने सरकार से कहा है कि वो सेल बोकारो, एचईसी और हिंडाल्को से भी सहयोग ले सकते हैं. गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है.
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इसके अलावा सरकार ने जो पाबंदियां अभी लागू की हैं, वो आगे भी जारी रहेंगी. लॉकडाउन में पहले की ही तरह बंदिशें लागू रहेंगी. राज्य में दुकानें दिन के दो बजे तक ही खुल पाएगी. बैंक का काम भी दोपहर दो बजे तक ही होगा. वहीं, एटीएम को अनिवार्य सेवाओं में गिनते हुए 24 घंटे खुला रखने की छूट दी गई है.
इसके अलावा सरकार ने मानसून से पहले की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग को भी छूट दी है ताकि वो अपनी तैयारी पूरी कर सके.