ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष की अर्जी की खारिज
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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष की अर्जी की खारिज

Gyanvapi Shrinagar Gauri Dispute: ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है. 

 (फाइल फोटो)

पटना: Gyanvapi Shrinagar Gauri Dispute: ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है. वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए मामले को सुनवाई के योग्य करार दिया है. करीब 2 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि मामले सुनवाई के योग्य है.

 

वकील सुभाष चतुर्वेदी ने कहा, 'मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जिला जज ने कहा कि हिंदू पक्ष का दावा सही है और मामला सुनवाी के योग्य है.'

 

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, 'अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.'

याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, 'यह हिंदू समुदाय की जीत है. अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. लोग शांति बनाए रखें.' इधर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने जश्न मनाया और कहा, 'भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए.'

 

वहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानवापी मामले को लेकर कहा कि आक्रांताओं ने भारत के सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम किया लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण को लेकर इसे हटाने के बजाए इसे संरक्षण दिया. अब हमें विश्वास है कि काशी और मथुरा में भी कोर्ट के जरिये न्याय मिलेगा.

 

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