झारखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.
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Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. झारखंड सरकार ने राज्य के चिकित्सकों एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थानों की सुरक्षा के लिए ‘चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023’ को स्वीकृति दे दी.
मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने दी जानकारी
झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने यहां मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज देर शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 39 अन्य प्रस्तावों के साथ इस महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी गयी. राज्य में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र की मांग को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी. इस कानून में दंडात्मक कार्रवाई के रूप में अधिकतम दो साल तक कारावास तक होगा. इसके अलावा जुर्माना भी 50 हजार रुपये तक होगा. इस मामले में जिले उपायुक्त एसडीओ स्तर से इसकी जांच करायेंगे.
काफी समय से चिकित्साकर्मी थे हड़ताल पर
गौरतलब है कि इस कानून के लिए एक मार्च को पूरे राज्य के चिकित्साकर्मी हड़ताल पर थे. अब राज्य विधानसभा से इसे पारित करा कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा जिससे इसे कानून का रूप दिया जा सके. मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक को पारित करने पर भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रसन्नता व्यक्त की है. इस मामले में जिले उपायुक्त एसडीओ स्तर से इसकी जांच करायेंगे.
(इनपुट भाषा के साथ)