पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने मामला तूल पकड़ने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था. कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से सिंह अंडरग्राउंड हो गए हैं.
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पटना: RJD Kartikeya Singh: बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाएगा. इस बात की जानकारी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने सोमवार को दी. उन्होंने कहा, 'पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी.'
कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज
जानकारी के अनुसार, एक सितंबर को दानापुर की एक कोर्ट ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राजद एमएलसी पर अपहरण के एक मामले में कथित तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी है.
Bihar | A non-bailable warrant will be issued against former law minister Kartikeya Singh. The next hearing of the case is on September 14: SSP Patna, Manavjit Singh https://t.co/075kzHVb4P pic.twitter.com/pqmShEyti8
— ANI (@ANI) September 5, 2022
राजद कोटे से बनें थे मंत्री
बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद कार्तिकेय सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से नीतीश कुमार सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे. लेकिन मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि सीएम एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए हैं.
विभाग भी गया था बदला
हालांकि, जब मामले ने तूल पकड़ा तो कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया था लेकिन कोर्ट का फैसला आने के पहले 31 अगस्त को सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
क्या है मामला?
इस्तीफा देने के बाद कार्तिकेय सिंह ने कहा था कि मेरे पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया है. गौरतलब है कि पटना के बिहटा इलाके में 2014 में राजू सिंह उर्फ राजू बिल्डर का अपहरण हुआ था. इसमें कार्तिक कुमार को आरोपी बनाया गया था. उनके खिलाफ बिहटा थाने में केस दर्ज हुआ, जिसमें बाहुबली नेता अनंत सिंह भी आरोपी हैं.
कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगे कि उन्हें इस केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने उसी दिन राजभवन जाकर मंत्री पद की शपथ ले ली. इसके बाद वे सुर्खियों में आ गए.
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