बिहार में एंटी लिकर टास्क फोर्स के इन संसाधन में हुआ बदलाव, देखें अपडेट
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बिहार में एंटी लिकर टास्क फोर्स के इन संसाधन में हुआ बदलाव, देखें अपडेट

टास्क फोर्स को खत्म नहीं किया जा रहा है. फोर्स को मिलने वाली संसाधन के एक्सपेंडीचर हेड में बदलाव किया हैं. उन्होंने कहा है कि फोर्स को गृह विभाग से सुविधाएं दी जायेगी. एंटी लीकर टास्क फोर्स पहले की तरह काम करता रहेगा. 

बिहार में एंटी लिकर टास्क फोर्स के इन संसाधन में हुआ बदलाव, देखें अपडेट

पटनाः बिहार में एंटी लीकर टास्क फोर्स की सुविधाएं वापस लिए जाने पर बिहार सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. मद्य निषेद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि टास्क फोर्स को खत्म नहीं किया जा रहा है. फोर्स को मिलने वाली संसाधन के एक्सपेंडीचर हेड में बदलाव किया हैं. उन्होंने कहा है कि फोर्स को गृह विभाग से सुविधाएं दी जायेगी. एंटी लीकर टास्क फोर्स पहले की तरह काम करता रहेगा. 

गृह विभाग से फोर्स को दी जाएगी सुविधाएं
मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि संसाधन को वापस नहीं लिया जाएगा. इंटर डिपार्टमेंटल व्यवस्था रहेगी. अब गृह विभाग से उनको सुविधाएं दी जाएगी. सरकार ने शराब बंदी के लिए जो कानून पहले तैयार किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. फोर्स उसी हिसाब से कार्य करेगा जो पहले से करता आ रहा है.

समाज के फायदे के लिए सरकार ने लिया है निर्णय
मंत्री सुनील कुमार ने छपरा में शराब पीने से मौत पर कहा कि अभी जांच चल रही है हम लोग देख रहे हैं क्या वजह से मौत हुई है. शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी कहते रहे कि सरकार ने जो निर्णय लिया है समाज के लिए फायदेमंद है. जो लोग गलत धंधे में लगे रहते हैं हमसे कार्रवाई की जा रही है. जहां कहीं भी शिकायतें मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है. माफियाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है. समीक्षा के दौरान देखा गया कि कुछ ऐसे केस जो नॉर्मल उसे अलग और गंभीर केसेज को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा हैं, लेकिन हमारा प्रयास किया है कि ट्रायल की गति को तेज करें.

शराब माफियाओं पर तेज होगा ट्रायल
बता दें कि राज्य में शराब माफियाओं पर ट्रायल तेज किया जा रहा है. शराब से संपत्ति बनाने वाले पर उन्होंने कहा है कि यह आय से अधिक कमाने का मामला बनता है. उसी तौर पर कार्रवाई की जा रही है. अधिक आय मामले में कार्रवाई की जा रही है. पैसे के आदान-प्रदान पर हम लोग नजर रखे हुए हैं. जमीन रजिस्ट्रेशन पर उन्होंने कहा कि जमीनों का वर्गीकरण किया गया है समय-समय पर वर्गीकरण को बदलता है.

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