Jamui: चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड मामले में प्रेमिका सहित दो को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1995235

Jamui: चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड मामले में प्रेमिका सहित दो को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

Bihar News: प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी ने समेत आठ लोग आए और सिकंदर को पड़कर घर के कमरे में लेकर चले गए. इसके बाद उसकी लोहे की रड और खंती से हमला कर हत्या कर दी, फिर सभी लोग फरार हो गए थे.

Jamui: चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड मामले में प्रेमिका सहित दो को आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

जमुई: बिहार के जमुई सिविल कोर्ट के ADJ-4 लक्ष्मीकांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को चर्चित सिकंदर खान की हत्या के मामले में सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना खातून उर्फ गौरी और उनके चाचा मो.इलियास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 20-20 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने के एवज में 3-3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

वहीं मामले में मृतक सिकंदर खान के बहनोई आजाद नगर निवासी मोइज खान के द्वारा टाउन थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें बताया गया था कि 16 जून 2018 को अमरथ के नया टोला मोहल्ला में आजाद नगर निवासी सिकंदर खान की लोहे की रॉड और लाठी डंडा से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और शव को घर में छोड़कर सभी लोग फरार हो गए थे. हत्या का आरोप सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी व उनके चाचा मो. इल्यास सहित 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें दो लोगों का एडीजे 4 में ट्रायल चला. जहां बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम सिंह, संजीव सिंह व अन्य अधिवक्ता ने अपनी दलीलें व साक्ष्य प्रस्तुत किये. जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश रावत तथा अधिवक्ता मो. साकिब जफर उर्फ मुन्ना मल्लिक ने मृतक सिकंदर खान की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किये.

घटना से संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए थे. दोनों पक्ष के गवाह वह दलील को सुनने के बाद एडीजे 4 लक्ष्मीकांत मिश्रा ने मृतक सिकंदर खान की प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी और उनके चाचा मो. इल्यास को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बताया जाता है कि सिकंदर खान अमरथ नया टोला निवासी रेहाना परवीन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 16 जून 2018 को सिकंदर खान किसी काम से अमरथ गांव गया था और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था. इसी दौरान उसकी प्रेमिका रेहाना परवीन उर्फ गौरी ने सहित आठ लोग आए और सिकंदर को पकड़कर घर के कमरे में लेकर चले गए और उनकी लोहे की रड व खंती से हमला कर हत्या कर दी गई. फिर सभी लोग फरार हो गए थे.

सूत्र बताते हैं कि सिकंदर खान अपनी प्रेमिका रेहाना से मिलने उसके घर गया था लेकिन इसकी भनक किसी प्रकार घरवालों को लग गई और सभी ने लाठी डंडे से पिटाई की ओर लोहे के रोड को शरीर में घोंप दिया. जिससे सिकंदर की मौके पर ही मौत हो गई.
इनपुट-अभिषेक निराला 

यह भी पढ़ें- Bihar News: मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक पुलिसकर्मी की मौत