Bhagalpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोप में सपेरा को 13 साल बाद 10 साल की सजा, 1 हजार जुर्माना
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Bhagalpur News: गैर इरादतन हत्या के आरोप में सपेरा को 13 साल बाद 10 साल की सजा, 1 हजार जुर्माना

Bhagalpur News: भागलपुर में 13 साल पहले एक सपेरा ने सांप का करतब दिखाते समय किशोर नामक 15 साल के युवक के गले में सांप डाल दिया था. जिससे सांप डसने से किशोर की मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने सपेरा को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 13 साल बाद 10 साल की सजा सुनाई है. 

गैर इरादतन हत्या के आरोप में सपेरा को 13 साल बाद 10 साल की सजा, 1 हजार जुर्माना

Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर जिले में 13 साल पहले एक सपेरा अपने करतब दिखाते समय युवक के गले में सांप डाल देता है. युवक के गले में सांप डालने के बाद, सांप युवक को डस लेता है. जिससे उसकी मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने सपेरा मोहम्मद शमशुल को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई है. 

भागलपुर के पीरपैंती में 13 साल पहले सपेरा मोहम्मद शमशुल द्वारा सांप का करतब दिखाए जाने के दौरान उसने 15 वर्षीय किशोर दिवाकर के गले में सांप डाल दिया था. सांप ने युवक को डस लिया था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. परिजनों ने इस घटना का मामला दर्ज कराया था, जिसे पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला बताया.

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इस मामले में 13 साल बाद किशोर के परिजनों को कोर्ट से न्याय मिली है. दरअसल आरोपी मोहम्मद शमशुल को भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने सपेरा पर लगाया है. 

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी सपेरा को सजा सुनाई है. बता दें, साल 2011 में 24 अगस्त को पीरपैंती के गोविंदपुर का रहने वाला सपेरा मोहम्मद शमशुल पीरपैंती के ही दुलदुलिया गांव में सांप का खेल दिखाने गया था.

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इस दौरान सपेरे ने भीड़ से स्थानीय निवासी 15 वर्षीय दिवाकर के गले में दो सांप डाल दिया था. जिसमें से एक जहरीले सांप ने दिवाकर को डस लिया था. घटना के बाद आरोपी सपेरा मोहम्मद शमशुल मौके से फरार हो गया था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों को न्याय का भरोसा था. 13 साल बाद परिजनों को न्याय मिला है. 

इनपुट - अश्वनी कुमार

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