Bihar News: जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई,12 शराब तस्कर गिरफ्तार
Advertisement

Bihar News: जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई,12 शराब तस्कर गिरफ्तार

उत्पाद विभाग की टीम ने जहानाबाद से 12 शराबियों को गिरफ्तार किया है.ये सभी जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले है.
कार्रवाई से शराब कारोबारियों एवं शराबियों में हड़कंप मच गया है.

 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

जहानाबाद : बिहार में जहां एक तरफ शराबबंदी कानून लागू है. इसके बाद भी राज्य में शराब का अवैध कारोबार जारी है. जिस वजह से उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है. इसी कड़ी में जहां उत्पाद विभाग की टीम ने जहानाबाद से 12 शराबियों को गिरफ्तार किया है.ये सभी जहानाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले है.

शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप
इस मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक अश्विनी ने बताया कि गिरफ्तार 12 शराबी काको और घोसी थाना क्षेत्र के हाजीपुर, सिहटी, धामापुरप और घोसी के रहने वाले हैं. इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों एवं शराबियों में हड़कंप मच गया है. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों को शुरुआती कार्रवाई के बाद जेल भेजने की तैयारी कर ली है.

छापेमारी की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी
इसको लेकर उत्पाद अधीक्षक अश्विनी कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार छापेमारी की कार्रवाई को अमल में लाया गया है. पिछले काफी लंबे समय से उत्पाद अधिनियम को ताक पर रखने वालों पर सख्त कारवाई की जा रही है. 2 दिन पहले भी 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी.अधीक्षक अश्विनी कुमार ने बताया कि आगे भी इस की छापेमारी की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी.

उत्पाद विभाग का विशेष अभियान
उत्पाद विभाग ने उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष अभियान चला रखा है.इस में उत्पाद विभाग द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है.जो जिलें भर में इस छापेमारी की कर रही हैं.

क्या है उत्पाद अधिनियम
अधिनियम में शराब के सेवन के लिए सजा का प्रावधान है. पास हुए नए विधेयक से राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को निर्धारित करने का विशेषाधिकार मिलेगा. पहले ये अधिकार कोर्ट के पास था.आरोपी को नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. इसके तहत जुर्माना देकर पकड़ा गया आरोपी छूट सकता है. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है. बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा. जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी. पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा.

यह भी पढ़े : Independence Day 2022 बिहार के 26 पुलिसकर्मी हुए सम्मानित, 2 अफसरों को मिला प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, यहां देखें लिस्ट

Trending news