साइट पर माइनिंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा. साथ में वाहन के पूरे दस्तावेज होने चाहिए अब इसको लेकर कोई बहाना नहीं चलेगा
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Ranchi: रांची जिले में अवैध रूप चल रहे खनन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. प्रशासन की ओर से अवैध उत्खनन को लेकर 1 से 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा.
वहीं, समाहरणालय सभागार में रांची जिला स्तरीय टास्क फोर्स (Task Force) की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने अवैध उत्खनन से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए हैं. साथ ही, अवैध खनन/भंडारण/परिवहन की रोकथाम के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया.
बता दें कि, इस बैठक में उपायुक्त ने सभी डीएमओ, डीटीओ, एसडीओ सदर और बुंडू अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक बुंडू, पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो, खलारी और सिल्ली को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने डीटीओ से बिना नंबर प्लेट, अस्पष्ट नंबर, की गाड़ियों के परिवहन की रोकथाम करने के लिए अभियान चलाने और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
साइट पर माइनिंग लाइसेंस अनिवार्य
साथ ही, डीसी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कहा कि ईट भट्टा, क्रशर और बालू सहित अन्य से संबंधित माइनिंग लाइसेंस है तो संबंधित संचालक को अपने साइट पर इसे प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. वहीं, यदि वाहन का एक जगह से दूसरी जगह परिचालन किया जा रहा हो तो वाहन के सभी दस्तावेज के साथ माइनिंग से संबंधित पेपर भी अनिवार्य रूप से होने चाहिए.
यहां तक कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पकड़े जाने पर पेपर दिखाने अनिवार्य होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की कोई बहानेबाजी जैसे गलती से छूट गया, लाकर देते हैं आदि अब नहीं चलेगा. हर हाल में पेपर ऑन द स्पॉट दिखाना जरुरी होगा.
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वहीं, रांची उपायुक्त ने बताया कि रांची जिला प्रशासन के द्वारा अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कुल 13 चेकपोस्ट बनाए गए हैं. डीसी ने कहा कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया खत्म हो रही है, ऐसे में जिला प्रशासन की टीम एक बार फिर से विभिन्न स्थलों की जांच करेगी. टींम यह भी देखेगी कि कहां चेकपोस्ट बनाने की जरूरत है, जरुरत होने पर वहां फिर से चेक पोस्ट बनाए जाएंगे. डीसी ने स्पष्ट कहा कि जिले में अवैध माइनिंग नहीं हो इसके लिए पूरी सख्ती बरती जाएगी.