तोशा खाना मामले में इमरान खान अयोग्य करार, EC दफ्तर के बाहर फायरिंग, जानिए क्या है तोशा खाना मामला
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तोशा खाना मामले में इमरान खान अयोग्य करार, EC दफ्तर के बाहर फायरिंग, जानिए क्या है तोशा खाना मामला

Tosha Khana Case: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं. खान पर दूसरे देशों से मिलने वाले महंगे तोहफों को बाजार में बेचने का आरोप लगे थे. खबर में जानिए क्या है पूरा मामला

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना मामले में आज अयोग्य करार दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग ने इत्तेफाक राये से फैसला दिया और कहा कि अगर इमरान खान भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी. फैसला सुनाते हुए कहा गया कि इमरान खान को गलत बयान देने पर धारा 63-13 के तहत मौजूदा विधानसभा की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत मजलिस शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए अपात्र घोषित किया गया है.

फैसला आने से पहले चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतेजामात किए गए हैं. पीटीआई वर्कर्स के संभावित विरोध को देखते हुआंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं. इस्लामाबाद प्रशासन ने एसएसपी की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात की है जिसमें एक एसएसपी, 5 एसपी, 6 डीएसपी समेत 1150 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस के साथ एफसी और रेंजर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है.

क्या होता है तोशाखाना
दरअसल इमरान खान पर आरोप यह लग रहा है कि उन्हों प्रधानमंत्री रहते हुए दूसरे देशों से जो गिफ्ट मिले थे वो उन्होंने सरकारी तोशाखाना में जमा नहीं कराए. बल्कि उन्हें अपने पास रख लिया या फिर उन्हें बेच दिया. लगभग हर देश में यह नियम है कि प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से मिलने वाले तोहफे प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले के नहीं हैं बल्कि उस पद के हैं जिस पर वो नेता बैठा है. इस हिसाब से सभी तोहफे सरकारी खजाने का हिस्सा होते हैं. इसी सरकारी खजाने को तोशाखाना कहा जाता है. 

साढ़े तीन साल में मिले 58 गिफ्ट
एक जानकारी के मुताबिक इमरान खान को अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में तकरीबन 58 गिफ्ट मिले. जिनकी कुल कीमत 14 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. विपक्ष का यह आरोप है कि इमरान खान ने यह तोहफे बहुत कम कीमत में तोशाखाना से खुद ही खरीद लिए और उसके बाद उन्हें बाजारों में महंगी कीमतों पर बेच दिया. एक जानकारी के मुताबिक आरोपों में कहा गया है कि उन्होंने 15-16 करोड़ रुपये कमाई की है. 

क्या है पूरा मामला?
डॉक्युमेंट के मुताबिक, इमरान खान को तोशा खाना की तरफ से 142 करोड़ 42 हजार पाकिस्तानी रुपये के तोहफा मिले, जबकि 30 हजार रुपये से ज्यादा कीमत के तोहफे अदा करके मिले. दस्तावेज़ में कहा गया है कि इमरान खान ने इन तोहफों के 3 करोड़ 81 लाख 77 हजार रुपये की आदायगी की. रेफ्रेंस के मुताबिक इमरान खान के ज़रिए ली गई घड़ी की कीमत 85 मिलियन रुपये है, कफ लिंक का हकीकी कीमत 56 लाख रुपये है, पैन की कीमत 15 लाख रुपये है और अंगूठी का दाम 87 लाख रु है. दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने 15 लाख रुपये की घड़ी के लिए 2 लाख 94 हजार रुपये, 17 लाख रुपये के इत्र, आईफोन और सूट 3 लाख 38 हजार रुपये देकर, लकड़ी के बक्से, परफ्यूम की बोतलों वगैरह के लिए महज़ 2 लाख 40 हजार देकर हासिल किए हैं.

इस मामले में चुनाव आयोग ने 19 सितंबर को फैसला महफूज़ रख लिया था. नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने अगस्त में नेशनल असेंबली के सदस्यों के अनुरोध पर इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग को तोशा खाना का संदर्भ भेजा था, जिसमें उनकी अयोग्यता का अनुरोध किया गया था.

संदर्भ में, यह कहा गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से लिए गए उपहारों और इन उपहारों की बिक्री से मिलने वाली रकम अपनी जायदाद में विस्तार से नहीं बताया. हालांकि इमरान खान ने इन सभी आरोपों खारिज कर दिया था और कहा था कि विपक्ष सियासी फायदों के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है. 

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