Masks Not Mandatory in Flight: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि देश में कोविड के घटते मामलों के मद्देनजर हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है. इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया जाएगा.
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नई दिल्लीः नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि हवाई सफर के दौरान मास्क पहनना अब जरूरी (Masks Not Mandatory) नहीं है. हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस मामलों की घटती संख्या के बावजूद उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए. यह उनके लिए अच्छा होगा. अब तक, उड़ानों में यात्रा करते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूरी था. इस साल जून में, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सभी यात्री ठीक से फेस मास्क पहनें और पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना जारी रखें. मास्क को असाधारण परिस्थितियों में और सिर्फ ठोस कारणों से हटाया जा सकता था.
अब नहीं लगेगा जुर्माना
एयरलाइन को जारी एक आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला सरकार की कोविड-19 प्रबंधन प्रतिक्रिया की नीति के तहत लिया गया है. हवाई यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर के अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत से संबंधित मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर इस बात की समीक्षा की गई थी. मंत्रालय ने कहा है कि मास्क के इस्तेमाल के संबंध में जुर्माने के किसी भी संदर्भ की घोषणा करने की जरूरत नहीं है. यानी अब मास्क न लगाने पर किसी तरह के दंडात्मक या जुर्माने की कार्रवाई नहीं की जाएगी.
थम रहा है कोरोना का असर
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की तादाद घटकर 7,561 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.02 फीसदी है. वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.79 फीसदी हो गई है. मुल्कभर में अभी तक कुल 4,41,28,580 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 फीसदी रह गई है.
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