UP News: मुख़्तार अंसारी के भाई अफ़ज़ाल अंसारी को जेल से मिली रिहाई; सज़ा को देंगे चुनौती
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UP News: मुख़्तार अंसारी के भाई अफ़ज़ाल अंसारी को जेल से मिली रिहाई; सज़ा को देंगे चुनौती

Ghazipur District Jail: गाजीपुर की जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. इस दौरान जेल के आस-पास सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए थे. बड़ी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया. 

UP News: मुख़्तार अंसारी के भाई अफ़ज़ाल अंसारी को जेल से मिली रिहाई; सज़ा को देंगे चुनौती

Afzal Ansari Released On Bail: गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गुरुवार की शाम गाजीपुर की जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस मौके पर अफजाल अंसारी के घरवाले और समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचे. जेल से निकलने के बाद पूर्व सांसद ने मीडिया से कोई बात नहीं की और गाड़ी में बैठकर लोगों का अभिवादन करते रहे. गाड़ियों का काफिला जेल से रवाना हो गया. अफजाल अंसारी की रिहाई के वक्त समाजवादी पार्टी से विधायक और उनके भतीजे शोएब अंसारी मन्नू खुद उनको लेने जेल पहुंचे.

सुप्रीम कोर्ट में सज़ा को देंगे चुनौती
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी काफी कमजोर नजर आ रहे थे. अफजाल अंसारी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और उन्होंने थोड़ी देर के लिए गेट पर गाड़ी धीमी की और पत्रकारों से कहा कि वो कल मीडिया से बात करेंगे. जब पत्रकारों ने उनका स्वास्थ्य पूछा तो उन्होंने कहा कि तबीयत ठीक है. कल आपसे बात करेंगे. उसके बाद अफजाल अंसारी अपने घर की तरफ रवाना हो गए. अफजाल अंसारी की रिहाई को देखते हुए जेल परिसर में चारों तरफ सुरक्षा के चाक-चौबंद बंदोबस्त किए गए थे. इस मौके पर अफजाल अंसारी के वकील विजय शंकर पांडे ने कि फिलहाल अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा हो गए हैं और अब वो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

इलाहाबाद कोर्ट ने जमानत अर्जी की थी मंजूर
बता दें कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को बीती 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था. फिलहाल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से मना किया है. सजा के चलते अफजाल अंसारी की लोकसभा मेंबरशिप पहले ही कैंसिल की जा चुकी है. सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. अफजाल को गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में कुसूरवार ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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