ऑल्ट न्यूज के जुबैर पर यूपी पुलिस ने लिया ये फैसला; SIT करेगी मामले की जांच
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ऑल्ट न्यूज के जुबैर पर यूपी पुलिस ने लिया ये फैसला; SIT करेगी मामले की जांच

जुबैर पर हिंदू देवी देवताओं का मुबैयाना तौर पर अपमान करने के साथ-साथ भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने का इल्जाम है. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.

मोहम्मद जुबैर

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के खिलाफ दर्ज कई मामलों की जांच के लिए मंगलवार को एक विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया है. अपर पुलिस महानिदेशक (Low and Order) प्रशांत कुमार ने बताया कि एसआईटी से कहा गया है कि वह जुबैर के खिलाफ मामलों की तेजी से जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल करे. उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह एसआईटी को लीड करेंगे जबकि महानिरीक्षक अमित वर्मा इसके सदस्य होंगे. जांच में मदद के लिए एसआईटी में तीन पुलिस उपाधीक्षक या निरीक्षक मनोनीत किए जाएंगे।.

पांच जगहों पर दर्ज किया गया है मुकदमा 
अफसरों ने बताया कि जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिले में कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के इल्जाम में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. जुबैर ने मुबैयाना तौर पर कुछ समाचार चैनलों के पत्रकारों पर तंज किया था. इसके अलावा उन पर हिंदू देवी देवताओं का मुबैयाना तौर पर अपमान करने के साथ-साथ भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने का भी इल्जाम है.

हिंदू शेर सेना ने सीतापुर में दर्ज कराया है मुकदमा 
सीतापुर में जुबैर के खिलाफ हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर पिछले एक जून को जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. शरण ने जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट की शिकायत की थी, जिसमें तीन हिंदूवादी नेताओं यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप पर कथित नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया गया था.

एक मामले में मिल चुकी है अग्रिम जमानत
लखीमपुर खीरी में जुबैर के खिलाफ पिछली 25 नवंबर को आशीष कटियार नामक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसने अपनी शिकायत में जुबैर पर ट्वीट के जरिए उसके चैनल के बारे में लोगों को भ्रमित करने का इल्जाम लगाया है. कुछ ऐसे ही इल्जाम में अन्य जिलों में भी जुबैर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.

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