कैब कैंसिल करने पर देना होगा 500 जुर्माना, ट्रैफिक रूल्स में किया गया बड़ा बदलाव
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कैब कैंसिल करने पर देना होगा 500 जुर्माना, ट्रैफिक रूल्स में किया गया बड़ा बदलाव

Tamil Nadu Traffic Rules: आज से तमिलनाडु हुकूमत ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ तब्दीली की है. जिसके बाद उन लोगों को राहत मिलने की बात कही जा रही है जो कैब या ऑटो में सफर करते वक़्त ड्राइवरों की मनमानी का शिकार होते थे.

कैब कैंसिल करने पर देना होगा 500 जुर्माना, ट्रैफिक रूल्स में किया गया बड़ा बदलाव

Tamil Nadu Traffic Rules: आज से तमिलनाडु हुकूमत ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ तब्दीली की है. जिसके बाद उन लोगों को राहत मिलने की बात कही जा रही है जो कैब या ऑटो में सफर करते वक़्त कैब और ऑटो ड्राइवरों की मनमानी का शिकार होते थे. इसलिए अगर अब कैब या ऑटो ड्राइवर मुसाफिरों की राइड कैंसिल करते हैं तो उन्हें 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है. इसके साथ ही कुछ गाड़ियों के लिए जुर्माने की रक़म को बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए तक कर दिया गया है.  तमिननाडु में ये रूल्स आज (28 अक्टूबर) से लागू हो गए हैं.

कैब-ऑटो ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिनमें देखा गया है कि मुसाफिरों को इंतेज़ार कराने के बावजूद कैब ड्राइवर बुक की गई राइड को आख़िरी वक़्त पर कैंसिल कर देते हैं या फिर उनको ले जाने में मनमानी करते हैं. ऐसे ही मामलों पर नज़र रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने ट्रैफिक ज़वाबित में कुछ तब्दीली की है. इन नए रूल्स के मुताबिक़ अगर कैब या ऑटो ड्राइवर सवारियों को ले जाने से इनकार करते हैं, तो उनपर 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. यानी अब ऑटो या कैब से सफर करने वाले मुसाफिरों को किसी भी वक़्त और किसी भी लोकेशन के लिए ऑटो या कैब मिल जाएगी.

ट्रैफिक रूल्स तोड़ना पड़ेगा भारी
एक रिपोर्ट के मुताबिक़ बाइक चलाते वक़्त मोबाइल, टैब, म्यूज़िक प्लेयर का इस्तेमाल करने पर या किसी भी तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाने पर  1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. वहीं, दूसरी बार क़ुसूरवार पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा. वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. सिग्नल जंपिंग पर पहली बार 1 हज़ार रुपए और दूसरी बार 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं अगर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी सरकारी इमरजेंसी व्हीकल को निकलने के लिए जगह नहीं देते हैं, तो आप पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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