Swati Maliwal Case: आप का दावा, पुलिस ने CCTV फुटेज किया जब्त; सौरभ भरद्वाज ने कही ये बातें
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Swati Maliwal Case: आप का दावा, पुलिस ने CCTV फुटेज किया जब्त; सौरभ भरद्वाज ने कही ये बातें

Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भरद्वाज ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के घर से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर

Swati Maliwal Case: आप का दावा, पुलिस ने CCTV फुटेज किया जब्त; सौरभ भरद्वाज ने कही ये बातें

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल पर "हमले" की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली है. इसके साथ पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस छवि खराब करने का काम कर रही है. हालांकि, इस मसले में दिल्ली पुलिस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.

क्या है मालीवाल का आरोप?

आप की राज्यसभा सदस्य मालीवाल ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने 13 मई को उन पर तब हमला किया जब वह उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर गई थीं. आप ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि मालीवाल केजरीवाल को फंसाने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं. कुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस पहले ही सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर) जब्त कर चुकी है. उन्होंने कहा,"कल (शनिवार) उन्होंने एंट्री गेट, चारदीवारी पर लगे कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली और आज (रविवार) उन्होंने घर के अन्य हिस्सों में लगे कैमरों की डीवीआर जब्त कर ली. पुलिस कहानियां गढ़ रही है कि सीसीटीवी फ़ुटेज हटा दिया गया है. लेकिन, उन्होंने इसे पहले ही जब्त कर लिया है."

कौन करता है सीसीटीवी का रखरखाव

भरद्वाज  ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे और कैद की गई फुटेज का रखरखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है और वे उसके संरक्षण में हैं. उन्होंने मामले में घटना क्रम पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा,"स्वाति मालीवाल ने 13 मई को कॉल किया था और कुछ ही समय में, मामले में डेली डायरी की एंट्री पूरे मीडिया में थी. मामले में एफआईआर धारा 354 (बी) के तहत दर्ज की गई है.

दिल्ली पुलिस ने मालीवाल की शिकायत के बाद कुमार पर छेड़छाड़ और गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. दिल्ली के मंत्री ने कहा."घटना ड्राइंग रूम में हुई. आमतौर पर कोई वहां कैमरे नहीं लगाता. मैंने कभी सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा. जब कैमरा ही नहीं है तो उसकी फुटेज कैसे डिलीट की जा सकती है? पुलिस के पास सब कुछ है और अगर होता तो वह मीडिया के साथ साझा कर चुके होते."

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