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अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पांच दिसंबर तय की है. दरअसल अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की ज़िला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर याचिका में पूजा करने की यथास्थिति को लेकर, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी गई थी. लिहाज़ा जस्टिस जेजे मुनीर ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है. इस अर्ज़ी में हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी औऱ अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना करने की इजाज़त मांगी थी. जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति - अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका को 12 सितंबर को, वाराणसी के जिला जज ने खारिज कर दिया था. याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने कहा था कि, संबंधित हिंदू महिलाओं का वाद, पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ कानून और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम से बाधित नहीं होता.
कार्बन डेटिंग पर 18 जनवरी को सुनवाई:
उधर ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के मामले में भी अदालत ने सुनवाई की. जिसके लिए अगली तारीख 18 जनवरी, 2023 तय की गई है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने यह कहते हुए एतराज़ जताया कि, हाई कोर्ट ने 17 मई, 2022 के आदेश में कार्बन डेटिंग सहित किसी भी जांच पर रोक लगाई थी. जबकि हिंदू पक्ष के वकील ने इस पर आपत्ति दायर की थी. हिंदू पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट से इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए वक्त मांगा है. कि क्या उच्चतम न्यायालय का 17 मई का आदेश रोक लगाने को लेकर है, या इस बात को लेकर है कि, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक ढंग से जांच की जाए. जिस पर जस्टिस जेजे मुनीर की अदालत ने 18 जनवरी, 2023 की तारीख मुकर्रर की है. ताकि पक्षकार हाईकोर्ट से से जानकारी हासिल कर सके.
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