Pune Porsche Case Update: पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में एक कोर्ट ने नाबालिग के पिता और दादा को जमानत मिल गई है. हालांकि, पिता विशाल जेल में ही रहेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Pune Porsche Case Update: पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को पुणे पोर्श दुर्घटना के आरोपी किशोर के पिता और दादा को उनके पारिवारिक ड्राइवर को अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट से जमानत आदेश पारित होने के बाद नाबालिग आरोपी के दादा एसके अग्रवाल को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा. हालांकि, नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे क्योंकि पुलिस को खून अदला-बदली मामले में अपने दस्तावेज जमा करने हैं.
पुणे पुलिस ने दावा किया कि 19 मई की मध्य रात्रि को दुर्घटना के बाद सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण कर लिया था और उसे अपने बंगले पर कैद कर लिया था. पुलिस ने कहा,"उस रात ड्राइवर कल्याणी नगर स्थित अग्रवाल के घर पर रुका था. उसके बाद, क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि उसकी पत्नी और बच्चों को भी यहीं लाया गया था. इस संबंध में क्राइम ब्रांच ने अग्रवाल के बंगले के सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी. तलाशी अभियान भी चलाया गया था."
हालांकि बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट को बताया कि ड्राइवर खुद ही बंगले पर आया था. साथ ही पाटिल ने कोर्ट को बताया कि मॉब लिंचिंग के डर से ड्राइवर उस रात अपने परिवार के साथ अग्रवाल के बंगले पर ही रुका था. अपहरण के मामले में न्यायिक हिरासत मिलने के बाद सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल को जमानत दे दी गई है.
इस बीच, इस मामले में पिता विशाल अग्रवाल को भी जमानत मिल गई है, लेकिन खून की अदला-बदली के मामले में उनकी हिरासत जारी रहेगी. विशाल पर दो मामले चल रहे हैं. इनमें से एक मामला परिवार के ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाए जाने का है, जिस पर अग्रवाल परिवार पर कार चलाने की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालने का आरोप है.
एक अन्य मामला संभावित साक्ष्यों से छेड़छाड़ से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि शराब का पता लगाने से बचने के लिए नाबालिग के रक्त के नमूने को उसकी मां के रक्त के नमूने से बदल दिया गया था.