Karnataka News: प्रिंसिपल कर रहा था नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न; फिर ऐसे हुई गिरफ्तारी
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Karnataka News: प्रिंसिपल कर रहा था नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न; फिर ऐसे हुई गिरफ्तारी

Karnataka News: कर्नाटक में एक प्रिंसिपल ने चार नबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर रहा था. आरोपी प्रिंसिपल इस बहाने लड़कियों को अपना शिकार बनाता था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्कॉल करें. 

Karnataka News: प्रिंसिपल कर रहा था नाबालिग छात्राओं का यौन उत्पीड़न; फिर ऐसे हुई गिरफ्तारी

Karnataka News: पुलिस ने रविवार को बताया कि कर्नाटक के बीदर जिले के हल्लीखेड गांव में 13 से 15 साल की उम्र की चार छात्राओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक सरकारी स्कूल के 45 वर्षीय प्रिंसिपल को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया है.

घटना के आधार पर बीदर के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक (BCM) विभाग के अधिकारी बी सदाशिवप्पा ने कहा कि "आरोपी को शनिवार को निलंबित कर दिया गया." उन्होंने कहा, ''इस संबंध में विभागीय जांच के भी आदेश दिये गये हैं.''

पुलिस ने कहा कि "आरोपी को छह महीने पहले स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था." पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान नागाशेट्टी कुलकर्णी के रूप में हुई है. जिसने 7 जुलाई को छात्रों का यौन उत्पीड़न किया था. लेकिन 20 जुलाई को चार छात्राओं द्वारा मामले की पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी.

मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "प्रिंसिपल ने 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रही लड़कियों में से एक को मिठाई देने के बहाने चार छात्रों को अपने घर बुलाया था. उसने चार छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें गलत तरीके से छुआ था."

शिकायत के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने कहा कि "आरोपी ने कथित तौर पर अपने कमरे में लड़कियों में से एक का हाथ पकड़ा. उसे चूमा और आगे बढ़ा." चितागुप्पा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर एम जी पाटिल ने पुष्टि की है कि "उन्हें 20 जुलाई को छात्राओं से शिकायत मिली और बाद में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है."

पुलिस अधिकारी पाटिल ने कहा, "21 जुलाई को छात्राओं द्वारा जिला किशोर न्याय बोर्ड में एक अलग शिकायत भी दर्ज की गई थी. हम आरोपी और नाबालिग लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए ले गए. जिसके बाद गुरुवार रात को प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया."

आगे उन्होंने कहा, "आरोपी को शुक्रवार को चितागुप्पा में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."

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