Supreme Court, Article 370: केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था. SC में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनावई आज से होगी.
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Article 370: सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ बुधवार से रोजाना सुनवाई करेगी.
दो दिन छोड़कर रोज सुनवाई
इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ( Judge Sanjay Kishan ), न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ( Judge Sanjeev Khanna ), न्यायमूर्ति बीआर गवई ( Judge BR Gawai ) और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ( Judge Suryakant ) शामिल हैं. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दैनिक आधार पर होगी. जो शीर्ष अदालत में विविध मामलों की सुनवाई के दिन हैं. इन दिनों केवल नई याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाती है और नियमित मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है.
इसने सुविधा संकलन तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए दो वकीलों को नियुक्त किया था - याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से एक-एक -और यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा. एक सुविधा नोट अदालत को पूरे मामले का एक स्नैपशॉट देता है ताकि तथ्यों को शीघ्रता से समझने में सहायता मिल सके.
पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 5 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के बाद जम्मू-कश्मीर में मौजूदा स्थितियों के संबंध में केंद्र के हलफनामे का पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले संवैधानिक मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
2019 में खत्म हुआ था विशेष राज्य का दर्जा
आपको बता दें कि केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था. और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है.
अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई है. जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया था.