Rape Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें झूठा गैंग रेप का आरोप लगाने वाली बेटी और बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं. पढ़ें पूरी मामला
Trending Photos
Rape Case: दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां हाई कोर्ट ने बाप बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं. आरोप है कि बाप और बेटी ने मिलकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ गैंगरेप और बदसुलूकी करने के इलजाम लगाए थे.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- "बलात्कार एक जघन्य अपराध है जिससे सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ बलात्कार जैसे झूठे आरोपों से भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है क्योंकि इन आरोपों से अभियुक्त का भारी अपमान होता है. कोर्ट ने 9 मई को दिए आदेश में पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया.
इसके अलावा कोर्ट ने जनकपुरी एक एसएचओ को आदेश दिए हैं कि महिला और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 211 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. ये काम 24 घंटों के अंदर होना चाहिए. इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि जांच करके एक डिटेल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की जाए. कोर्ट ने महिला और उसके पिता के जरिए फाइल की गई शिकायत में विकृत और काल्पनिक तथ्य पेश किए गए हैं.
आपको जानकारी के लिए बता दें आरोपी महिला लॉ कर रही है जिसका पढ़ाई ट्रायल के दौरान ही पूरी हुई है और पिता पेशे से एक वकील है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा दोनों ने सच्चाी उजागर करने के अपने कर्तव्य के बारे में बहुत कम सम्मान दिखाया और और कहानी बनाते रहे.
आपको जानकारी के लिए बता दें ये मामला 2014 का है. इस मामले में महिला की शिकायत के बाद एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में आरोप लगाया गया था कि आरोपी पति, उसके पिता और ननद ने दहेज की मांग की. इसके साथ उसे पीटा और प्रताड़ित किया.