Hindus as minority: हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित नहीं कर सकते.
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार तय किया जाना है, जिला स्तर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए याचिका की सुनवाई करना मुश्किल है. न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करार देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर अपना संदेह जताया है, जहां वे अन्य समुदायों से ज्यादा तादाद में हैं. शीर्ष अदालत ने वकील से उन मामलों के ठोस उदाहरण पेश करने को कहा जहां हिंदुओं को उन राज्यों में अनुच्छेद 30 के संरक्षण से वंचित किया जाता है, जहां वे अल्पसंख्यक हैं. दलीलें सुनने के बाद बेंच ने सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई तय की है.
राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की जानी चाहिए
मामले में इसी तरह की एक और याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने बेंच के समक्ष कहा कि कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. बेंच ने जवाब दिया, “सैद्धांतिक रूप से आप सही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे राज्यवार होना चाहिए, तो हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?“ यह ध्यान दिया जा सकता है कि टीएमए पाई और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2002) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान की जानी चाहिए.
अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यक होते हैं
उपाध्याय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 के प्रावधानों को चुनौती दी है. उन्होंने कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा मांगा था. पीठ ने कहा कि जब अल्पसंख्यकों की बात होती है, तो अखिल भारतीय अल्पसंख्यक होते हैं, उदाहरण के तौर पर पारसी और कोंकणी भाषी लोग हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो एक छोटी सी जगह में अल्पसंख्यक होते हैं. बेंच ने वकील से पूछा, “तो आप कैसे घोषित करते हैं? यह घोषित करना अदालत का काम नहीं है.“ सुप्रीम कोर्ट देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी गई थी, और केंद्र को अल्पसंख्यक को परिभाषित करने और जिले में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिका में कही गई है ये बात
याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 29-30 के तहत राज्य में बहुसंख्यक समुदाय से उनका अधिकार अवैध रूप से छीना जा रहा है, क्योंकि केंद्र ने उन्हें एनसीएम अधिनियम के तहत ’अल्पसंख्यक’ के रूप में अधिसूचित नहीं किया है. याचिका में अधिनियम की धारा 2 (सी) को चुनौती दी गई थी, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया था, और अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान और राज्यवार स्थिति के लिए दिशा-निर्देश मांगा गया था. इस साल मई में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हालांकि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र के पास है, केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका के मद्देनजर राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए.
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