Pakistan News: ईशनिंदा के आरोप में 4 को मिली सजा-ए-मौत, जानें पूरा मामला
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Pakistan News: ईशनिंदा के आरोप में 4 को मिली सजा-ए-मौत, जानें पूरा मामला

Pakistan News: 1980 के दशक में पाकिस्तान में शुरू किए गए ईशनिंदा विरोधी उपायों ने इस्लाम का अपमान करना अवैध बना दिया. तब से, लोगों पर धर्म का अपमान करने, इसके ग्रंथों का अपमान करने या मस्जिदों की दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने का इल्जाम लगाया गया है.

Pakistan News: ईशनिंदा के आरोप में 4 को मिली सजा-ए-मौत, जानें पूरा मामला

Pakistan News: पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस्लामी धार्मिक हस्तियों और कुरान के बारे में अश्लील सामग्री पोस्ट करना महंगा पड़ गया है. कोर्ट ने चार लोगों को ईशनिंदा के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है. आरोपियों के वकली ने कहा कि वकील ने कहा कि अपील की तैयारी चल रही है. 

पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के तहत, इस्लाम या उसके धार्मिक हस्तियों का अपमान करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जा सकती है.  अधिकारियों ने अभी तक इस तरह की सज़ा नहीं दी है, हालांकि ईशनिंदा का आरोप और कानून का विरोध भीड़ की हिंसा या प्रतिशोध को भड़का सकता है. 

4.6 मिलियन रुपये का जुर्माना

रावलपिंडी शहर में जज तारिक अयूब ने ऐलान किया है कि ईशनिंदा, पवित्र हस्तियों का अनादर और कुरान का अपमान अक्षम्य अपराध हैं और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. मौत की सजा के साथ-साथ, न्यायाधीश ने 4.6 मिलियन रुपये (लगभग 16,500 डॉलर) का सामूहिक जुर्माना लगाया और चारों को मौत की सजा सुनाई. 

आरोपियों के वकील ने क्या कहा?
आरोपियों के वकील मंज़ूर रहमानी ने अदालत के फैसले और जांच अधिकारियों के पास सबूतों की कमी की आलोचना की. 
रहमानी ने कहा, "ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले संदेह और अनिश्चितताओं को अदालतों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है. हम फैसले के खिलाफ अपनी अपील तैयार कर रहे हैं और उच्च न्यायालय जाएंगे." 

कब से ईशनिंदा को किया गया वैध
1980 के दशक में पाकिस्तान में शुरू किए गए ईशनिंदा विरोधी उपायों ने इस्लाम का अपमान करना अवैध बना दिया. तब से, लोगों पर धर्म का अपमान करने, इसके ग्रंथों का अपमान करने या मस्जिदों की दीवारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने का इल्जाम लगाया गया है. कानून के आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है.

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