Gyanvapi Survey: ASI 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर, बैरिकेड वाले इलाके में सर्वे कर रहा है. सर्वे में पाए गए सबूतों की हिफाजत करने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से 4 औरतों ने कोर्ट में याचिका दायर की है.
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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे चल रहा है, इस दौरान पाए गए सबूतों की हिफाजत करने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से 4 औरतों ने कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के खिलाफ अब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वराणसी जिला अदालत का रुख किया है.
ASI 4 अगस्त से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर, बैरिकेड वाले इलाके में सर्वे कर रहा है. श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले की वादी संख्या 2 से 5 तक चार महिलाओं ने पिछले हफ्ते याचिका दायर कर अदालत से ज्ञानवापी में पाए गए सभी सबूतों को 'मालखाना' (भंडार गृह) में हिफाजत करने का आदेश देने की गुजारिश की थी.
अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख बुधवार तय की है. मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि उन्होंने सोमवार को आपत्ति दाखिल की थी.
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति में कहा, "वादी संख्या 2 से 5 ने आधारहीन तथ्यों के आधार पर अदालत में आवेदन दायर किया है. पिछले साल आयोजित अदालत के जरिए अधिवक्ता आयुक्त की सर्वे कार्यवाही के दौरान कोई मूर्ति, लेख या कलाकृतियाँ नहीं मिलीं हैं. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है.
आगे उन्होंने कहा “अब तक, ASI ने सर्वे के दौरान क्या पाया गया है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है. ऐसे में वादी पक्ष के जरिए आवेदन में बताई गई चीजें उन्हीं के दिमाग की उपज हैं.” कमेटी ने कहा कि वादी पक्ष के जरिए अपनी याचिका में किया गया दावा सच्चाई के खिलाफ है. इसलिए, आवेदन खारिज किए जाने लायक है.
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