Triple Talaq: दिल्ली की इस अदालत के बाहर दिया गया तीन तलाक, FIR दर्ज
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Triple Talaq: दिल्ली की इस अदालत के बाहर दिया गया तीन तलाक, FIR दर्ज

Triple Talaq: दिल्ली में अलग-अलग वक्त में दो औरतों को तीस हजारी कोर्ट के बाहर 'तीन तलाक' दिए गए. पीड़िताओं ने इस ताल्लुक से पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद FIR दर्ज कर ली है.

Triple Talaq: दिल्ली की इस अदालत के बाहर दिया गया तीन तलाक, FIR दर्ज

Triple Talaq: राजधानी दिल्ली में तीस हजारी कोर्ट के बाहर तीन तलाक के दो मामले सामने आए हैं. पुलिस ने जानकारी दी है कि तीस हजारी अदालत परिसर के अंदर और बाहर 'तीन तलाक' के दो मामले सामने आए हैं. एक पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि बुधवार को, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को लागू करते हुए सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में तीन तलाक के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. 

बटला हाउस का है मामला
पहले मामले में, बटला हाउस से ताल्लुक रखने वाली 27 साल की शिकायतकर्ता डॉ. टी ने इलजाम लगाया कि 11 जुलाई, 2023 को वह तीस हजारी कोर्ट में अपनी बहन के साथ भरण-पोषण और घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग ले रही थी. उसी दौरान उसके पति ने अदालत कक्ष के बाहर उसे तीन तलाक दे दिया. रसायन विज्ञान में पीएचडी डॉ. टी ने अपने शौहर के खिलाफ तलाक का मामला दायर नहीं किया था. पुलिस उपायुक्त (उत्तर, मनोज कुमार मीणा) ने कहा, "गहन जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है." 

24 साल की लड़की को तलाक
दूसरा मामला तीस हजारी कोर्ट में श्रद्धानंद मार्ग का है. यहां से ताल्लुक रखनी वाली 24 साल की शिकायतकर्ता की शादी 18 फरवरी, 2021 को मुंबई में हुई थी. डीसीपी ने कहा, "अपने ससुराल वालों की तरफ से कथित उत्पीड़न की वजह से उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और दिल्ली में अपने माता-पिता के घर लौट आई. उसने पहले पीएस कमला मार्केट में IPC की धारा 498ए और 406 के तहत मामला दर्ज कराया था और भरण-पोषण और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अदालत में एक याचिका दायर की थी." 

जुलाई 2023 को तीन तलाक
12 जुलाई, 2023 को तीस हजारी अदालत में अपने परिवार के साथ भरण-पोषण और घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग ले रही थी. इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि उनके शौहर नईम मोहम्मद अंसारी ने अदालत कक्ष के बाहर तीन तलाक कहा. डीसीपी ने कहा, "पहले मामले की तरह शिकायतकर्ता की तरफ से तलाक का कोई मामला दायर नहीं कराया गया था. गहन जांच के बाद मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है."

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