Sanjauli Mosque Case: संजौली मस्जिद को लेकर आज MC में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दो फ्लोर को लेकर वक्फ बोर्ड को जवाब देने के लिए कहा है. अब जवाब दाखिल होने के बाद ही नई तारीख तय होगी,
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Sanjauli Mosque Case: शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई. नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड को शेष दो फ्लोर का रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे, जो अब भी बरकरार हैं. संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अब ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है. संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से रिप्लाई फाइल करने के बाद मामले में सुनवाई की नई तारीख तय होगी. संजौली में पांच मंजिला मस्जिद बनाई गई है.
निगम आयुक्त कोर्ट में संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिल को लेकर सुनवाई हुई है. ऊपर की 3 मंजिलों को बीते 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को दो महीनों के अंदर तोड़ा जाए. इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर की तय की गई थी. लेकिन, हाई कोर्ट के आदेश के बाद MC को सुनवाई जल्दी करनी पड़ी है.
इस मामले को लेकर शिमला के स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इस मामले को जल्द निपटाने की गुजारिश की थी. इसके बाद 21 अक्टूबर को कोर्ट ने MC को आदेश में कहा था कि इस मामले का 8 हफ्ते में निपटारा किया जाए.
ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने MC के आदेश को चुनौती दी हुई है. इसलिए इस मामले में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई होनी है. इस दौरान कोर्ट इस याचिका की मैंटेनेबिलिटी को लेकर फैसला कर सकता है.
शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर काफी बवाल हुआ था. इस मामले को लेकर शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर की अलग-अलग जगहों के लेकर हिंदू संगठनों के प्रदर्शन हुए थे. लोगों की मांग थी कि यह मस्जिद के माले अवैध तौर पर बनाए गए हैं. इसके बाद 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से साथ मिलकर अवैध तौर पर बनाए गए माले तोड़ने की पेशकश की थी. इसके बाद ही मामला शांत हो पाया था.