Nuh Violence: हरियाणा के नूंह हिंसा में मुल्जिम और कांग्रेस कांग्रेस विधायक मम्मन खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी धारा UAPA लगाई गई है. खान के वकील ने इस बात की जानकारी दी.
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Nuh Violence: हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के आरोपी और कांग्रेस विधायक मम्मन खान की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. पुलिस ने मम्मन खान पर आतंकवाद विरोधी धारा UAPA लगाई है. खान के वकील ने बीते रोज बताया कि नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में फिरोजपुर झिरका विधायक के खिलाफ UAPA के तहत इल्जाम लगाए गए हैं. पुलिस ने पहले खान पर हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल लोगों के संपर्क में रहने का इल्जाम लगाया था. इसके अलावा उन पर FIR में कुछ दूसरे इल्जाम भी हैं.
UAPA के तहत इल्जाम
खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. मुल्जिम के वकील ताहिर हुसैन रूपरिया ने कहा कि उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी और दस्तावेज़ से पता चला कि एफआईआर में यूएपीए के तहत इल्जाम जोड़े गए हैं.
दो लोगों की हुई थी मौत
आपकों बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) के जुलूस पर भीड़ के हमले के बाद नूंह में हुई झड़प में दो होम गार्ड और एक मौलवी समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों में फैल गई थी, जहां एक इमाम की मौत हो गई थी.
इसलिए लगी UAPA की धारा
इस बीच, हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोलते हुए, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों और नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में UAPA क्यों लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है. एक मामले में, एक कांग्रेस विधायक पर कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, अहमद ने सवाल करते हुए कहा कि गुरुग्राम मामले में यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया, जहां एक इमाम की हत्या कर दी गई थी.