Nuh Violence: नूंह हिंसा का मुल्जिम बिट्टू बजरंगी पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. उस पर इल्जाम है कि उसने नूंह हिंसा से पहले महिला पुलिस से बदतमीजी की.
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Nuh Violence: हरियाणा में नूंह की एक अदालत ने ‘गौ रक्षक’ बिट्टू बजरंगी को जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में बुधवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने कहा है कि उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 31 जनवरी को जिले में हिंसा भड़क गई थी. पुलिस के मुताबिक, सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) ऊषा कुंडू की शिकायत पर नूंह के सदर थाने में बजरंगी उर्फ राज कुमार के खिलाफ नई FIR दर्ज की गई थी जिसके बाद उसे मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया. इल्जाम है कि बजरंगी ने महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी की.
पुलिस से की बदतमीजी
FIR के मुताबिक, बजरंगी और उसके कुछ सपोर्टरों ने तलवार और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर जाते वक्त रोके जाने पर ASP कुंडू की कयादत वाली पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर बदतमीजी की और उन्हें धमकाया था. बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुई. फरीदाबाद पुलिस ने दंगों से जुड़े एक दूसरे मामले में बजरंगी को गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी हिंसा के दो दिन बाद की गई थी लेकिन उसके जांच में शामिल होने के बाद उसे ज़मानत पर छोड़ दिया गया था.
दिया था भड़काऊ भाषण
बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने और पब्लिक प्लेस पर हथियार लहराने का इल्जाम है. नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया, ‘‘बजरंगी को आज शहर की एक अदालत में पेश किया गया और हमने उसे पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस हिरासत में लिया है. जांच जारी है. बजरंगी के साथियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”
VHP ने अपना पल्ला झाड़ा
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बजरंगी से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया और दावा किया कि वह कभी भी बजरंग दल से नहीं जुड़ा था. VHP ने एक बयान में कहा, "बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई नाता नहीं रहा है. विश्व हिंदू परिषद भी कथित तौर पर उसकी तरफ से जारी किए वीडियो को सही नहीं मानती."
बजरंग दल, VHP की युवा इकाई है. SSP ऊषा कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, ''मैं नलहड़ मंदिर से 300 मीटर दूर अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर थी. हमने लगभग 20 लोगों की भीड़ को तलवारें और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर की ओर बढ़ते देखा. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरी टीम ने उनके हथियार छीने और जब्त कर लिए.” कुंडू ने अपनी शिकायत में कहा, “इसके बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और टीम के साथ हाथापाई की. हमने उनके हथियार अपनी गाड़ियों में रखे लेकिन वे आगे बढ़े और गाड़ियों के सामने बैठ गए.
कई धाराओं में मामला दर्ज
फिर उन्होंने हमारे आधिकारिक वाहन का पिछला दरवाज़ा खोला और हथियार लेकर भाग गए. हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले बिट्टू और दूसरे लोगों की पहचान फुटेज के जरिए हुई है.” पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को काम से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.