Triple Talaq: केरल से तीन तलाक देने का मामला सामने आया है. एक सख्स ने अपनी 20 साल की बीवी को तलाक दे दिया है. बीवी ने उसकी पहली शादी का विरोध किया था. इसके बाद शख्स ने बीवी को प्रताड़ित किया.
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Triple Talaq: केरल पुलिस ने शनिवार को बताया कि एक शख्स को अपनी बीवी को फोन पर तीन तलाक देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि कोल्लम जिले के मयनागपल्ली के मूल निवासी अब्दुल बसिथ को दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बसिथ पर मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं और बीएनएस की धाराओं के तहत दुर्व्यवहार के दूसरे इल्जामों के तहत मामला दर्ज किया गया था.
बीस साल की बीवी ने दर्ज कराई शिकायत
अब्दुल बसिथ वर्तमान में चावरा उप-जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. कोल्लम जिले के चावरा की रहने वाली उसकी 20 साल की बीवी की शिकायत के बाद गिरफ्तारी हुई. शिकायत के मुताबिक, बसिथ ने अपनी पहली शादी का खुलासा किए बिना उससे दूसरी शादी की. शिकायत में कहा गया है कि उसकी पहली शादी के बारे में पता चलने पर महिला ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया.
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दूसरी औरत से शादी करने की धमकी दी
बसीथ ने दूसरी महिला से शादी करने की धमकी भी दी, जिससे उनके बीच विवाद और बढ़ गया. झगड़े के बाद महिला अपने माता-पिता के घर लौट आई. शिकायत में कहा गया है कि 19 जनवरी को बसीथ ने कथित तौर पर उसे फोन किया और फोन पर तीन तलाक देते हुए कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है.
गैरकानूनी है तीन तलाक
आपको बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को 30 जुलाई 2019 को बना. इसके तहत कोई भी मुस्लिम सख्स अगर अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाक बोल कर रिश्ता खत्म करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है. तीन तलाक देना गैर कानूनी है.