Gyanvapi: मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज; ASI को आठ सप्ताह का वक्त
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Gyanvapi: मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज; ASI को आठ सप्ताह का वक्त

Gyanvapi Masjid: वाराणसी की एक कोर्ट से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का वक्त मांगा था. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 Gyanvapi: मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज; ASI को आठ सप्ताह का वक्त

Gyanvapi Masjid: वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का वक्त दे दिया है. सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा, "जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया और ASI को आठ सप्ताह का वक्त दिया है.  ASI यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 17वीं शताब्दी की मस्जिद बनने से पहले हिंदू मंदिर था या नहीं? 

DM को लिखी चिट्ठी
7 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने वाराणसी के DM को चिट्ठी लिखकर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को रोकने की मांग की थी. हालांकि डीएम एस. राजलिंगम ने कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि “मामला विचाराधीन होने के वजह से जिला प्रशासन दखल नहीं दे सकता  है.  यह ASI को कोई निर्देश भी नहीं दे सकता है. यह बात कमेटी को बता दिया गया है."

मस्जिद कमेटी ने कही ये बात
इसके बाद मस्जिद कमेटी ने कहा था कि एएसआई को 2 सितंबर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उसने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर कर रिपोर्ट जमा करने के लिए आठ सप्ताह का वक्त मांगा है.

क्या है पूरा मामला
वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिस परिसर के ASI सर्वे का आदेश दिया था. मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद ASI ने अपना सर्वे जारी रखा.

Zee Salaam

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