Odisha News: BJD लीडर और बाराबती-कटक के पूर्व विधायक सामंत्रे ने जुलाई 2019 में हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मुकीम ने मई 2019 में हुए विधानसभा इलेक्शन के दौरान अपने नामांकन के साथ झूठे हलफनामे दिए थे.
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Odisha News: उड़ीसा हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, कोर्ट ने आज यानी 4 मार्च को कटक-बाराबती विधानसभा सीट से 2019 में कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम के इलेक्शन को अमान्य घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई है.
जस्टिस संगम कुमार साहू ने बीजू जनता दल (बीजद) लीडर देबाशीष सामंत्रे की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्रैल 2019 में नामांकन दाखिल करते वक्त आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देने में विफल रहे, इस वजह से मुकीम का इलेक्शन अमान्य घोषित कर दिया गया है.
BJD नेता ने लगाया था ये बड़ा इल्जाम
BJD लीडर और बाराबती-कटक के पूर्व विधायक सामंत्रे ने जुलाई 2019 में हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मुकीम ने मई 2019 में हुए विधानसभा इलेक्शन के दौरान अपने नामांकन के साथ झूठे हलफनामे दिए थे. इससे पहले कोर्ट ने गैर-हाजिर रहने पर कांग्रेस लीडर पर दो 10-10 हजार का जुर्माना लगाया था. मुकीम ने साल 2019 में सामंत्रे को 2 हजार से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार विधानसभा इलेक्शन लड़ा था.
साल 2019 में बने थे विधायक
कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के लालबाग में हुआ था. वह लालबाग के मकामी हैं. उन्होंने साल 1990 में उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई पास किया. मोहम्मद मुकीम ने उड़ीसा के बाराबती-कटक विधानसभा से 2019 ओडिशा विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उनकी जीत हुई थी.