Assam Polygamy: एक से ज़्यादा शादियों को ख़त्म करने के लिए क़ानून; असम सरकार ने अवाम से मांगी राय
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Assam Polygamy: एक से ज़्यादा शादियों को ख़त्म करने के लिए क़ानून; असम सरकार ने अवाम से मांगी राय

Polygamy in Assam: असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य में एक से ज्यादा शादियों को खत्म करने के लिए प्रस्तावित कानून पर अवाम की राय मांगी है. सीएम ने जनता से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के जरिए अपनी राय भेजने की अपील की है.

 

Assam Polygamy: एक से ज़्यादा शादियों को ख़त्म करने के लिए क़ानून; असम सरकार ने अवाम से मांगी राय

Assam Polygamy News: असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने असम में एक से ज्यादा शादियों को खत्म करने के लिए प्रस्तावित कानून पर अवाम की राय मांगी है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक सरकारी सार्वजनिक नोटिस शेयर करते हुए लोगों से असम में बहुविवाह पर पाबंदी लगाने के लिए प्रस्तावित कानून पर अपनी राय भेजने की अपील की. नोटिस में लोगों से 30 अगस्त तक ईमेल या डाक के जरिए अपनी राय भेजने की अपील की गई है.

इस नोटिस में जिक्र किया गया है कि असम सरकार ने बहुविवाह पर बैन लगाने के लिए एक खास कमिटी बनाई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि असम असेंबली एक से ज्यादा शादियों की रिवायत को बैन करने और कानून बनाने के लिए सक्षम है. नोटिस में कहा गया है कि विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं. इसमें कहा गया है, प्रतिकूलता का सिद्धांत (डॉक्टरीन आफ रिपगनैंसी) (आर्टिकल 254) यह तय करता है कि अगर कोई राज्य कानून केंद्रीय कानून के विरोधाभासी है, तो राज्य का कानून रद्द हो जाएगा, अगर उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हासिल नहीं है.

नोटिस में कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस्लाम के संबंध में, अदालतों ने माना है कि एक से ज्यादा बीवियां रखना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. पत्नियों की संख्या सीमित करने वाला कानून धर्म का अनुपालन करने के अधिकार में दखलअंदाजी नहीं करता और यह 'सामाजिक कल्याण और सुधार' ' के दायरे में है. इसलिए, एक शादी का समर्थन करने वाले कानून आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं करते. इसमें कहा गया है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, असम राज्य के पास एक से ज्यादा शादियों को खत्म करने के लिए राज्य कानून बनाने की क्षमता होगी.

बता दें कि, 15 अगस्त को सीएम ने अपने खिताब में कहा था कि, असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक सख्त कानून लाया जाएगा. 12 मई को सीएम ने जस्टिस (रिटायर्ड) रूमी कुमारी फुकन की अगुवाई में चार लोगो की एक खास कमिटी बनाने का ऐलान किया था. 

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