ICJ on Israel: टरनेशनल कोर्ट (ICJ) से आज यानी 19 जुलाई को इसराइल को बड़ा झटका लगा है. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह राय ऐसे समय दी है जब इजरायल पर गाजा में युद्ध रोकने का दबाव है. गाजा हिंसा में अबतक 38 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
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ICJ on Israel: इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) से आज यानी 19 जुलाई को इसराइल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की गुजारिश पर एक सलाहकार राय में कहा कि इसराइल दशकों से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किया है. जितनी जल्दी हो इसराइल अवैध कब्जे वाले इलाके को खाली कर देना चाहिए.
इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूर्वी यरुशलम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में इसराइल की नीतियों पर कानूनी दखल देने की मांग की है. वहीं, ICJ के पीठासीन न्यायाधीश नवाफ सलाम ने कहा, "कोर्ट ने पाया है कि फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल लगातार अवैध कब्जा कर रहा है. जिसे जितनी जल्दी हो सके इसे खाली कर देना चाहिए.
नेतन्याहू ने क्या कहा?
वहीं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोर्ट के राय को "झूठ का फैसला" बताते हुए खारिज कर दिया. नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, "यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जाधारी नहीं हैं न ही हमारी शाश्वत राजधानी यरुशलम में, न ही यहूदिया और सामरिया (कब्जे वाले पश्चिमी तट) की हमारी पैतृक विरासत में. हेग में झूठ का कोई भी फैसला इस ऐतिहासिक सत्य को विकृत नहीं करेगा, और इसी तरह, हमारी मातृभूमि के सभी हिस्सों में इजरायली बस्तियों की वैधता पर विवाद नहीं किया जा सकता है."
38 हजार से ज्यादा लोगों की मौत
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह राय ऐसे समय दी है जब इजरायल पर गाजा में युद्ध रोकने का दबाव है. गाजा हिंसा में अबतक 38 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 88 हजार से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं. हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था. जिसके बाद से ही इसराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है.