Punjab Free Gurbani Telecast and Sikh Gurdwara Amendment Act 2023 news in Hindi: CM मान ने कहा कि चाहे कोई चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो या फिर रेडियो हो, गुरबानी सभी के लिए मुफ्त की जाएगी.
Trending Photos
Punjab Free Gurbani Telecast and Sikh Gurdwara Amendment Act 2023 news in Hindi: पंजाब में गुरबानी के मुफ्त प्रसारण को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राज्य सरकार के बीच लगातार बहस चल रही थी. ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एलान किया कि वह सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में एक क्लॉज जोड़ेंगे और इसके तहत हर चैनल पर गुरबानी का मुफ्त प्रसारण किया जा सकेगा.
इसी तरह पंजाब कैबिनेट द्वारा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. अब पंजाब सरकार इसको पंजाब विधानसभा में 20 जून यानी कल पेश करेगी.
इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ-साथ विरोधी पार्टियों द्वारा भी सवाल किए गए थे और कहा गया था कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 एक सेंट्रल एक्ट है और इसमें पंजाब सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती.
हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि "सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, स्टेट एक्ट है ना कि सेंट्रल एक्ट!" उन्होंने यह भी कहा कि "मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता. जो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 है उसमें कोई भी ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट नाम का शब्द ही नहीं लिखा है."
इस अवसर पर भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसे केंद्र का मामला बता रही है लेकिन यह मामला राज्य सरकार के अधीन है.
यह भी पढ़ें: पंजाब राज्यपाल ने फिर स्पीकर को लिखी चिठ्ठी, कहा "सत्र बुलाने की नहीं थी कोई जरूरत"
उन्होंने यह भी कहा कि गुरबानी प्रसार के लिए कोई टेंडर नहीं होगा क्योंकि टेंडर करा के गुरुओं और फकीरों की गुरबानी नहीं बेची जाएगी. CM मान ने कहा कि चाहे कोई चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो या फिर रेडियो हो, गुरबानी सभी के लिए मुफ्त की जाएगी.
गुरबानी के प्रसारण के दौरान कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी, जैसे गुरबानी के आधे घंटे पहले और बाद में कोई विज्ञापन नहीं चलेगा और गुरबानी प्रसारण के दौरान कोई व्यावसायिक टिकर नहीं चलेगा. इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की किसी भी शंका पर भी विचार किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: Punjab Recruitment 2023: पंजाब में एनएचएम के तहत निकली भर्ती, जानिए कैसे करें अप्लाई
(For more news apart from Punjab Free Gurbani Telecast and Sikh Gurdwara Act 1925 news in Hindi, stay tuned to Zee PHH)