नाहन में परिवहन विभाग की कारवाई, बिना कागजात चल रही स्कूल बस से वसूला डेढ़ लाख रुपए जुर्माना
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नाहन में परिवहन विभाग की कारवाई, बिना कागजात चल रही स्कूल बस से वसूला डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

Nahan News: नाहन में परिवहन विभाग ने बड़ी कारवाई की है. साल 2012 से बिना अनुमति स्कूल की बस चल रही थी. ऐसे में शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई की. 

नाहन में परिवहन विभाग की कारवाई, बिना कागजात चल रही स्कूल बस से वसूला डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

Nahan News: यातायात नियमों की अवहेलना पर सिरमौर जिला में परिवहन विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है. परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाहन विधानसभा के धौलाकुंआ के एक निजी स्कूल बस से डेढ़ लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है. 

दरअसल, परिवहन विभाग को शिकायत मिली थी कि यह स्कूल बस रोजाना NH पर ओवर स्पीड चलती है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. जब विभाग की टीम ने बस को रोका तो पाया गया कि यह बस बिना अनुमति के चल रही थी.

आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि स्कूलों द्वारा चलाई जा रही बसों को लेकर परिवहन विभाग सख्त है और बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह बस बिना परमिट चल रही थी और 2013 के बाद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है. साथ ही बस का साल 2012 के बाद कोई इंश्योरेंस नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर यातायात नियमों की बड़ी अनदेखी है. 

आरटीओ ने कहा कि शिकायत के मुताबिक की यह बस छोटे-छोटे बच्चों को लेकर 80 से 90 की स्पीड में हाईवे पर चलती है और नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक, करीब डेढ़ लाख रुपए जुर्माना स्कूल प्रबंधन पर लगाया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फिटनेस करवाने व तमाम कागजात तैयार करने के बाद ही बस को चलाया जाए. 

आरटीओ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन से हमेशा यह अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ही स्कूली बसों का संचालन किया जाए. अन्यथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन को यह निर्देश दिए गए हैं कि स्कूली बसों की समय-समय पर मैकेनिकल जांच करवाई और नियमों के मुताबिक ही बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए. 

रिपोर्ट- देवेंद्र वर्मा, नाहन

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