संजौली क्षेत्र में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 रहेगी लागू, संजौली मस्जिद विवाद को लेकर DM ने कही ये बात
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संजौली क्षेत्र में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 रहेगी लागू, संजौली मस्जिद विवाद को लेकर DM ने कही ये बात

Shimla Masjid Controversy: जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कल शिमला के संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी. जो प्रातः 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक लागू रहेंगे. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. 

संजौली क्षेत्र में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 रहेगी लागू, संजौली मस्जिद विवाद को लेकर DM ने कही ये बात

Sanjauli Masjid Vivad latest Update: शिमला शहर के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए है. उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा. 

जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है. इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. 

इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार जैसे हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा. यह आदेश 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे लेकर रात्रि 11.59 बजे तक लागू रहेंगे. 

उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा. स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे. उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है.

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. वहीं अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर 2024 को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे.

वहीं, सीएम सुक्खू ने कहा कि जल्द इस मामले पर फैसला आएगा. नगर निगम आयुक्त से फैसला करने को लेकर आग्रह करेंगे. सीएम ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें. इससे कोई आपत्ति नहीं. हमारे लिए सभी धर्मों के लोग सम्मान है. सबका आदर सम्मान हम करते हैं. 

रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला

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