Mukhtar Ansari के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली जमानत
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Mukhtar Ansari के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली जमानत

Abbas Ansari News: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम ने आर्म्स लाइसेंस केस में जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी पर आरोप था कि वह शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदता था.  

 

Mukhtar Ansari के बेटे Abbas Ansari को SC से बड़ी राहत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली जमानत

Abbas Ansari News: पूर्व सांसद व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आर्म्स लाइसेंस केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. बता दें, अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप लगा था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.  

कोर्ट में यूपी सरकार ने क्या कहा
अब्बास अंसारी ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने उन पर जिस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है, उस समय वह 6 साल के थे. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा गया कि जब हथियारों को दिल्ली से लखनऊ लाया गया था तब सरकारी अथॉरिटी और संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी. यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें दो लाइसेंस मिले थे, जिनकी सूचना यूपी अथॉरिटी को नहीं दी गई थी.   

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इस मामले में अब्बास अंसारी के वकील ने क्या कहा
वहीं, अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा 'साल 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है. एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय तो अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था'.

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क्या है पूरा मामला
बता दें, अब्बास अंसारी पर आरोप लगा था कि उन्होंने शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूके खरीदी थीं. पुलिस ने अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब्बास पर एक ही लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र बल लेने का भी आरोप लगा था. लखनऊ पुलिस ने अब्बास के खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 में शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था, जिसमें जांच के बाद पुलिस ने धारा, 420, 468, 467 और 468 के तहत के तत चार्ट शीट दायर की थी. इसके अलावा कोर्ट में आर्म्स एक्ट के तहत भी चार्टशीट दायर की गई थी.   

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