ITR Filing: 31 जुलाई से पहले करें इनकम टैक्स फाइल, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना
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ITR Filing: 31 जुलाई से पहले करें इनकम टैक्स फाइल, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

Income Tax Return Filing Last Date: 31 जुलाई से पहले आप भी इनकम टैक्स भर लें. आइटीआर नहीं फाइल करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 

ITR Filing: 31 जुलाई से पहले करें इनकम टैक्स फाइल, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स (Income Tax Return) भरना हर किसी के लिए बहुत जरूरी काम है. अगर आपने भी अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) नहीं भरा है, तो आप इसे तुरंत भर लें. इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारिख 31 जुलाई है. जो अब आगे नहीं बढ़ेगा. ऐसे में आपको ये काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, नहीं तो पैसे अटक सकते हैं. 

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अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कि इनकम टैक्स दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसकी अंतिम तारिख बढ़ाने से फिलहाल मना कर दिया है. यानी कि अब आपको हर हाल में 31 जुलाई से पहले ही इनकम टैक्स फाइल करना होगा. 

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बता दें, राजस्व सचिव ने कहा कि 31 जुलाई से आगे आईटीआर भरने की तारीख बढ़ाने का सरकार को कोई विचार नहीं है. आपको पता ही होगा वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिर्टन (ITR) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हुई थी जो अब 31 जुलाई को बंद हो जाएगी. इसके अलावा अगर डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी. 

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