सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में कल्याणी सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत
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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में कल्याणी सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत

राष्ट्रीय शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज की बेटी कल्याणी सिंह(36) को नियमित जमानत मिल गई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बैंच ने सीबीआई और शिकायतकर्ता पक्ष का जवाब और बहस सुनने के बाद अपना यह फैसला दिया है.

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में कल्याणी सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत

अनमोल/चंडीगढ़: राष्ट्रीय शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जज की बेटी कल्याणी सिंह(36) को नियमित जमानत मिल गई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बैंच ने सीबीआई और शिकायतकर्ता पक्ष का जवाब और बहस सुनने के बाद अपना यह फैसला दिया है. वहीं, दूसरी ओर सीबीआई ने चंडीगढ़ जिला अदालत में कल्याणी के खिलाफ इस हत्याकांड में चार्जशीट सौंप दी है.  कल्याणी अब ट्रायल का सामना करेगी. कल्याणी 21 जून से बुड़ैल जेल में बंद है. हाईकोर्ट आर्डर कॉपी मिलते ही जेल प्रशासन उसे जेल से रिहा कर देगा. 

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इससे पहले जस्टिस अनूप चितकारा केस की सुनवाई से पीछे हट गए थे. दरअसल, जस्टिस चितकारा पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जज थे.  8 अक्टूबर 2021 को उनकी फेयरवेल थी. उसी दिन जस्टिस सबीना राजस्थान हाईकोर्ट से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ट्रांसफर होकर आई थीं. सीबीआई (CBI) और शिकायतकर्ता पक्ष ने जस्टिस चितकारा द्वारा केस की सुनवाई पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद वह केस की सुनवाई से पीछे हट गए थे. ऐसे में चीफ जस्टिस ने रोस्टर के हिसाब से केस जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच को सौंपा था.

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कल्याणी सिंह गत 15 जून को CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 6 दिनों के रिमांड पर लिया था.  कल्याणी पर एक अन्य शख्स के साथ मिलकर सिप्पी की हत्या करने का आरोप CBI ने लगाया है. जुलाई में चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट ने कल्याणी की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया था.  इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कल्याणी ने जमानत मांगी गई थी. 

2015 में हुआ था मर्डर
आपको बता दें, सिप्पी सिद्धू की लाश 20 सितंबर, 2015 को चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में एक पार्क में मिली थी. उन्हें 4 गोलियां मारी गई थी. सिप्पी की कल्याणी से शादी होनी थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में खटास आ गई थी.  CBI के मुताबिक, सिप्पी ने कल्याणी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की थीं. इससे कल्याणी की काफी बदनामी हुई. इसका बदला लेने के लिए उसने प्लानिंग करके सिप्पी की हत्या की. हालांकि कल्याणी ने आरोपों से इंकार किया है. 

बता दें, CBI इस मामले में दिसंबर 2020 में CBI कोर्ट चंडीगढ़ में अनट्रेस रिपोर्ट दायर कर चुकी है. हालांकि उसने जांच जारी रखने की मांग की थी. जांच के दौरान कथित रूप से नए सबूत मिले, जिसके बाद कल्याणी को गिरफ्तार किया गया.  मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के चलते काफी चर्चा में होने लगा. बता दें,  मोहाली फेज 3बी 2 के सिप्पी के दादा भी हाईकोर्ट में जज थे और पिता एडिशनल एडवोकेट जनरल थे. कल्याणी और उनका परिवार पुराना जानकार था. 

सिप्पी परिवार के वकील आर एस बैंस ने कहा कि वह सीबीआई द्वारा ट्रायल कोर में पेश की गई चार्जशीट है. विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद अगली कार्रवाई करेंगे ,उन्होंने कहा कि अगर चंडीगढ़ सही कार्रवाई करती और सबुत नहीं मिटाती तो, तो यह मामला 10 दिनों में ही सॉल्व हो जाता . गौरतलब है कि सेक्टर 27 के पार्क में सितंबर 2015 की रात सिप्पी की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी ,घटना स्थल क सीसीटीवी फूटेज में एक युवती और एक युवक घटना को अंजाम देकर भागते हुए दिखाई दिए थे. 

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