Doctor Murder Case: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के परिसरों पर की छापेमारी
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Doctor Murder Case: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के परिसरों पर की छापेमारी

Doctor Murder Case News: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है. इस बीच कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

 

Doctor Murder Case: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के परिसरों पर की छापेमारी

Doctor Murder Case News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कोलकाता स्थित उनके परिसरों पर रविवार को छापेमारी की. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी आरोपी और उनके सहयोगियों के ठिकानों सहित कोलकाता में 14 अन्य स्थानों पर भी छापे मार रही है. 

हत्या के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी किए गए दर्ज 
उन्होंने कहा कि 09 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने हत्या के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं के मामले भी दर्ज किए हैं. 

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31 अगस्त तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
वहीं, कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि को और एक सप्ताह यानी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है. निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है.

कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि बेलगछिया रोड-जे के मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार 'फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग' के कुछ हिस्सों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) लागू की गई है. 
निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाए जाने का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकना और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है. यह निर्णय अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के मद्देनजर लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा. 

(एजेंसी/भाषा)

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