रोज 17 घंटे काम कराना पड़ा भारी, भारत के पूर्व राजदूत कामवाली बाई को चुकाएंगे इतने करोड़ रुपये

भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी को अपनी पूर्व घरेलू कर्मचारी को 1,36,000 डॉलर चुकाने होंगे. सूरी के घर काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों के बाद ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने यह फैसला दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 6, 2023, 03:34 PM IST
  • प्रतिदिन 17.5 घंटे काम कराना भारी पड़ा
  • मालिक को 1.13 करोड़ रुपये चुकाने होंगे
रोज 17 घंटे काम कराना पड़ा भारी, भारत के पूर्व राजदूत कामवाली बाई को चुकाएंगे इतने करोड़ रुपये

नई दिल्ली: देश में इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने वाले बयान के बाद कई हस्तियों ने इसकी आलोचना की. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स को अपनी घरेलू कर्मचारी से प्रतिदिन 17.5 घंटे काम कराना भारी पड़ गया. ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारत के पूर्व उच्चायुक्त नवदीप सिंह सूरी (Navdeep Singh Suri) को अपनी पूर्व घरेलू कर्मचारी को 1,36,000 डॉलर चुकाने होंगे. सूरी के घर काम करने वाली महिला कर्मचारी के आरोपों के बाद एक अदालत ने यह फैसला दिया है.

करना होता था इतना काम
अप्रैल 2015 में ऑस्ट्रेलिया पहुंची सीमा शेरगिल ने सूरी के कैनबरा स्थित घर पर लगभग एक साल काम किया. सूरी के घर 13 महीने काम करने के बाद सीमा को केवल 3,400 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मिले. वह घर में सफाई, भोजन तैयार करना, बगीचे की सफाई करना और कुत्ते को घुमाने का काम करती थीं. आठ बेडरूम वाले घर के रखरखाव की पूरी जिम्‍मेदारी सीमा के कंधों पर ही थी.

60 दिन में करना होगा भुगतान
संघीय अदालत के न्यायाधीश एलिजाबेथ रैपर ने माना कि सूरी ने फेयर वर्क अधिनियम की चार अलग-अलग धाराओं का उल्लंघन किया है. सूरी ने कर्मचारी को कम पैसे दिए हैं. 60 दिनों के भीतर सीमा को 1,36,000 ऑस्‍ट्रलियाई डॉलर यानी करीब 1.13 करोड़ रुपये चुकाने होंगे. साथ ही ब्याज का भुगतान करने का आदेश भी दिया है.

दावा- पासपोर्ट भी ले लिया था
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीमा का उससे पासपोर्ट उससे ले लिया गया था. वह सप्ताह में सातों दिन काम करती थी. उसे कभी छुट्टी नहीं मिलती थी. उसे घर के बाहर जाने की अनुमति भी तभी मिलती थी जब कुत्ते को घुमाने ले जाना होता था. 

ये भी पढ़ें- Delhi: फिर लागू हुआ Odd-Even, जानें किस दिन चला पाएंगे आप अपनी गाड़ी?

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़