गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता है. देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने संसद से लिंचिंग पर कानून बनाने को कहा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया कि वो संविधान के मुताबिक काम करें. केन्द्र और राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने से संबंधित गाइडलाइंस को चार हफ्ते में लागू करने का आदेश भी दिया है.इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
- Zee Media Bureau
- Jul 17, 2018, 12:10 PM IST
गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता है. देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने संसद से लिंचिंग पर कानून बनाने को कहा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया कि वो संविधान के मुताबिक काम करें. केन्द्र और राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने से संबंधित गाइडलाइंस को चार हफ्ते में लागू करने का आदेश भी दिया है.इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.