Supreme Court : विवाहित की तरह अब अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का हक !
- Zee Media Bureau
- Sep 29, 2022, 07:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी देते हुए विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच होने वाले भेदभाव पूर्ण रवैये को भी गलत ठहराया है. अब विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने का अधिकार है.