'केजरीवाल की पूर्ण राज्य की मांग खारिज'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में किसी का एकाधिकार नहीं है, एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं लेकिन हर मामले में उनकी सहमति जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है इसलिए एलजी उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते. राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ मामलों को छोड़कर दिल्ली विधानसभा बाकी मसलों पर कानून बना सकती है..

  • Zee Media Bureau
  • Jul 4, 2018, 11:00 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली में किसी का एकाधिकार नहीं है, एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं लेकिन हर मामले में उनकी सहमति जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है इसलिए एलजी उनके काम में बाधा नहीं डाल सकते. राज्य में अराजकता की कोई जगह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ मामलों को छोड़कर दिल्ली विधानसभा बाकी मसलों पर कानून बना सकती है..