ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है समय सीमा और तरीका

अगर आपने आईटीआर भरने के बाद अपना वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा. पहले ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का वक्त मिलता था जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 21, 2022, 09:05 AM IST
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ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी, जानें क्या है समय सीमा और तरीका

नई दिल्ली: अगर आप इस महीने अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. बता दें कि, 31 जुलाई 2022 आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी. उसके बाद आईटीआर भरने के लिए आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा. 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ आईटीआर भरा जा सकता है. इसके अलावा आपको आईटीआर भरने के साथ साथ उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है. 

बिना वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा आईटीआर

बता दें कि अगर आपने आईटीआर भरने के बाद अपना वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका आईटीआर अधूरा माना जाएगा. पहले ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का वक्त मिलता था जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है. हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल कर दिया था उनको वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा. 

लेकिन जिन लोगों ने 1 अगस्त या उसके बाद अपना आईटीआर फाइल किया है उनको वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का ही वक्त मिलेगा.  ऐसे में 1 अगस्त को रिटर्न फाइल करने वालों के लिए यह डेडलाइन 31 अगस्त को खत्म हो रही है.

ऐसे होगा वेरिफिकेशन

बता दें कि जब तक वेरिफिकेशन का काम नहीं पूरा कर लिया जाता है, तब रिटर्न फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी. यह काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पूरा किया जा सकता है. अगर कोई टैक्सपेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वह डाक की मदद से इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरू ऑफिस को स्पीड पोस्ट कर सकता है.

वेरिफिकेशन के लिए 120 या 30 दिनों का कैलकुलेशन जिस दिन रिटर्न भरा गया है, उस तारीख के आधार पर होगा. अगर किसी टैक्सपेयर ने 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया तो उसकी डेडलाइन 31 अगस्त होगी. 

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