1 अक्टूबर से हो रहे ये 5 बड़े बदलाव, त्योहारों में क्या होगा महंगा-सस्ता

सरकार हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती है. पिछले महीने की पहली ही तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइस में कटौती की गई थी. हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 26, 2022, 01:49 PM IST
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1 अक्टूबर से हो रहे ये 5 बड़े बदलाव, त्योहारों में क्या होगा महंगा-सस्ता

नई दिल्ली: अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है. सितंबर बीतने में केवल 5 दिन ही बाकी रह गए हैं. ऐसे में अक्टूबर के शुरू होते ही कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं. अक्टूबर की पहली ही तारीख को होने वाले इन बदलावों का हमारी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. इस वजह से हमें भी इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है. 

LPG सिलेंडर की कीमतें

सरकार हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती है. पिछले महीने की पहली ही तारीख को 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के प्राइस में कटौती की गई थी. हालांकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था. अगले महीने दशहरा और दीवाली जैसे बड़े त्योहार भी हैं ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार गैस सिलेंडरों के दाम में कटौती करती है या फिर इसमें इजाफा होता है. 

दिल्ली में नहीं मिलेगी फ्री बिजली

1 अक्टूबर से दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं. बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा. अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था.

टैक्स देने वालों को नहीं मिलेगी अटल पेंशन

एक अक्टूबर इनकम टैक्स रिटरेन भरने वालों को अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसका साफ मतलब है कि जिन लोगों की आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है वह अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे. इस योजना के तहत हर महीने पांच हजार रुपये पेंशन मिलती है.

टोकन से खरीददारी

एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है. कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की सर्विस शुरू होने जा रही है. 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है. ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार नियमों में बदलाव कर रही है.  जिससे फ्रॉड की घटनाओं को रोका जा सके.  कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी.

म्यूचुअल फंड में बनाना होगा नॉमिनी

एक अक्टूबर के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा.  ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक घोषणा पत्र भरना होगा और उसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी. डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था.

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