Sarkari Shagun Yojana: हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है शगुन योजना. इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों की शादी पर शगुन देती है.
राज्य सरकार की ओर से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर शगुन दिया जाता रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवारों की लड़कियों और महिलाओं पर बेटियों की शादी का बोझ कम करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की उन बेटियों को दिया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और वे हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हैं. अगर लड़की की शादी ऐसे लड़के से होती है जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तो भी वह शादी अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी.
सरकार देती है 31,000 रुपए तक की राशि
राज्य सरकार बीपीएल परिवारों से संबंधित पात्र लड़कियों या महिलाओं को विवाह अनुदान के रूप में 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह अनुदान राशि लड़की के माता-पिता या अभिभावकों को प्रदान की जाती है. राज्य सरकार समय-समय पर जीवन यापन के लिए अनुदान के खर्च को ध्यान में रखते हुए इस राशि में वृद्धि भी कर रही है. संबंधित जिले का जिला कार्यक्रम अधिकारी इस विवाह अनुदान राशि को स्वीकृत करने के लिए सक्षम है.
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की के माता-पिता या अभिभावक आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेज सकते हैं. आवेदन पत्र का सत्यापन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है.
आवेदन की प्रक्रिया
शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित विवाह की तिथि से दो माह पूर्व विवाह अनुदान राशि का भुगतान माता-पिता या अभिभावकों को किया जा सकता है. यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो आवेदक विवाह के छह माह के भीतर भी अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकता है. यदि आवेदक विवाह के छह माह बाद आवेदन करता है, तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. तथा उसे शगुन योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा. अनुदान राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक या लड़की, माता-पिता या अभिभावक का हिमाचली प्रमाण पत्र या लड़की का स्वयं का बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए. यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र. विवाह की प्रस्तावित तिथि, जो संबंधित पंचायत प्रधान, पार्षद, प्रभारी नारी सेवा सदन और बालिका आश्रम अधीक्षक द्वारा सत्यापित होनी चाहिए. जिस व्यक्ति से लड़की का विवाह हो रहा है उसका नाम और पता; प्रमाण पत्र. प्रस्तावित वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या शगुन योजना में से केवल एक योजना के तहत विवाह अनुदान के लिए पात्र होगा. यदि विवाह अनुदान संवितरण की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो स्वीकृत राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी को वापस जमा करनी होगी.
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